हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राज्य के निवासियों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त बिजली के साथ-साथ सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
सब्सिडी की प्रमुख बातें:
- 1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल के लिए 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
- 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के पैनल के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।
- लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।
- यह योजना कम आय वाले परिवारों के लिए लागू की गई है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपने घर की छत होनी चाहिए।
कैसे करें आवेदन?
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑफलाइन आवेदन: राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य हरियाणा में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण करना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा को अपनाएं और अपने बिजली बिल को कम करें।
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और सौर ऊर्जा से मिलने वाले लाभों का आनंद लें।